नई दिल्ली। जो बाईक सवार दम्पति गाड़ी चलाते वक्त अपने बच्चे को लेकर गोद मेें चलतें है, वह भी अब सावधान हो जायें क्योकि ट्रैफिक पुलिस चाहे तो उसे भी तीसरी सवारी मानकर ट्रिपल राइडिंग का चालान काट सकती है। क्योंकि नये व्हीकल कानून में बच्चों की छूट का कोई भी प्रावधान नही किया गया। हालांकि पुराने मोटर वाहन कानून में भी गोद में लिये बच्चे को तीसरा माना जाता था और कई बार इसके लिए आवाज उठायी गयी लेकिन कभी भी कोई फैंसला नही लिया गया।
1 सितंबर से लागू हुए नये संसोधित माेटर व्हीकल ऐक्ट में अगर बाईक में दाे से ज्यादा सवारी बैठी हैं तो उसे ओवरलाेडिंग ही माना जायेगा। यह बात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त कन्नन जगदीशन द्वारा भी बतायी जा चुकी है। भारत में वर्तमान समय में लगभग 21 करोड़ वाहन हैं जिनमें से करीबन 14 करोड़ दो पहिया वाहन हैं। पहले ओवरलोडिंग पर 100 रूपये का चालान था और अब ये बढ़कर 2000 हो गया है। वैसे मंत्रालय जल्द ही गोद में लिए बच्चों के लिए कोई न कोई संसोधन कर सकता है।