नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि ये जुर्माना Know Your Customer नियमों के उल्लंघन और फ्रॉड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को पूरा न करने के कारण लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिशा-निर्देशों का पालन करने में पूरी तरह से असफल रही है। जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक यह जुर्माना नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है। आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक इसकी वजह से ग्राहकों के किसी भी ट्रांजेक्शन या ग्राहकों का बैंक के साथ किसी एग्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उस समय बैंक पर ये आरोप लगाया गया था कि बैंक ने फ्रॉड की पहचान और उसे रिपोर्ट करने में काफी देरी कर दी थी।