नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया है। वैसे तो इस योजना की घोषणा 2017-18 और 2018-19 के यूनियन बजट में हो गई थी। स्कीम के तहत 8-8.3 फीसद की रेंज में एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति पेंशन का कौन सा मोड चुनता है।
वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, ‘इस योजना के तहत लाभ पाने वाले को आधार संख्या या आधार प्रमाणीकरण देना होगा। 23 दिसंबर की जारी अधिसूचना, आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी की गई है।
आगे इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है, योजना के रजिस्ट्रेशन से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी।’
अगर खराब बायोमेट्रिक्सन या अन्य किसी कारण से आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो इसके लिए दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। इनमें इंटीग्रेटेड रिस्क इनफॉर्मेशन सिस्टम या फेस ऑथेंटिकेशन, आधार वन-टाइम पासवर्ड इत्यादि जैसे तरीके शामिल हैं।