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अयोध्या राम मंदिर के बाद इस मस्जिद निर्माण में करें दान, मिलेगी टैक्स से मुक्ति

अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में दान देने वालों को आयकर कानून की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। भारत सरकार ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट को 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। 

By आराधना शर्मा 
Updated Date

उत्तर प्रदेश: अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में दान देने वालों को आयकर कानून की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। भारत सरकार ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट को 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी है।

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इंडो इस्‍लामिक कल्‍चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद ने बताया कि पिछले साल 1 सितंबर को आईटी एक्ट की धारा-80G के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को दोबारा आवेदन दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।

आयकर विभाग ने दी टैक्स में छूट को मंजूरी

कैप्टन अफजाल ने बताया कि आयकर विभाग की ओर शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट मिल गया। इससे पहले पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने पर टैक्स में छूट दी गई थी। आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक खाता खुलवाया गया। इंडो इस्‍लामिक कल्‍चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से बनाई जा रही इस मस्जिद के परिसर में म्‍यूजियम, अस्‍पताल, लाइब्रेरी और कम्‍यूनिटी किचन होगा। यह मस्जिद पारंपरिक मस्जिदों से अलग और आधुनिक कला का संगम होगी।

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