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Atique -Ashraf Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग गठित करने की याचिका की मंजूर, सुनवाई 24 अप्रैल को

यूपी (UP) के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmad)  की हत्या सहित कई अन्य मुठभेड़ों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग (Independent Commission of Inquiry) गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यूपी (UP) के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmad)  की हत्या सहित कई अन्य मुठभेड़ों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग (Independent Commission of Inquiry) गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Supreme Court Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखा है।

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यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमिटी से कराने की मांग की गई है।

यूपी (UP)  के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाने के दौरान 60 वर्षीय अतीक अहमद (Atique Ahmad)   और उसके अशरफ जब पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी वहां पत्रकारों के भेष में आए तीन हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी।

इस घटना के कुछ घंटे पहले अहमद के बेटे असद का अंतिम संस्कार किया गया था, जो 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अपने एक साथी के साथ मारा गया था। यूपी पुलिस (UP Police) ने शुक्रवार को कहा था कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली सरकार के छह वर्षों में 183 कथित अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है । इसमें असद और उसके साथी भी शामिल हैं । याचिका में अतीक और अशरफ की हत्याओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है ।

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