नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समजावादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश पर शीर्ष कोर्ट ने रोक लगा दी।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी रद्द करते हुए स्वार सीट पर उपचुनाव का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘चुनाव आयोग को स्वार सीट के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाता है।’
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब्दुल्ला द्वारा दायर दो अपीलों की सुनवाई कर रही है। इनमें से एक उनकी विधायकी को खारिज करने को चुनौती देने वाली है और दूसरी चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने से रोकने को लेकर।