लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में कोर्ट का आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद जय श्रीराम के नारें गूंज उठे। वहां मौजूद सभी आरोपियों और उनके वकीलों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। सीबीआई की विशेष कोर्ट में जज एसके यादव ने जैसे ही फैसला पढ़ना शुरू किया कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
सब चुप होकर आदेश सुन रहे थे। जैसे ही आरोपियों जज ने फैसले के मुख्य बिंदु पढ़ने शुरू किए आरोपियों के चेहरे पर खुशी छा गई। आरोपियों के बरी होते ही सबने भगवान को धन्यवाद दिया। कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया।
सीबीआई कोर्ट ने कहा- घटना पूर्वनियोजित नहीं थी। जो कुछ हुआ वह अचानक हुआ। जज ने कहा कि फोटो, वीडियो के साक्ष्य मान्य नहीं हैं। सभी ने कहा राम का काम पहले ही हो गया, अब कोई फिक्र नहीं। जो सच था वह सामने आया। बता दें कि, 6 दिसंबर 1992 को आवेशित कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया था। इस मामले में उसी दिन शाम को राम जन्मभूमि थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई थी। इन FIR में लाखों कार सेवकों के अलावा आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।