लखनऊ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में मुख्तार अंसारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई किये जाने की याचना की थी।
वहीं, स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुख्तार को पंजाब से वारंट बी पर मुकदमें की नियम तिथि 13 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद की कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि मामले में आरोप तय किया जाना है। जिसकी पत्रावली 1990 से लंबित है। ऐसे में आरोप तय होने की तिथि पर अभियुक्त की उपस्थिति होनी चाहिए।
पंजाब के रोपड़ जेल में बंद होने के कारण मुख्तार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए समन किया जाए। आरोपित के विरुद्ध 13 जनवरी 2020 को आरोप तय होगा। कोर्ट ने इस दिन अभियुक्त को पेश होने का आदेश दिया गया है। मुख्तार अंसारी मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं।