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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाई जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन का निर्देश दें।

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चारु गौर और दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनाया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेवल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया गया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। लिहाजा संबंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर एक्ट के नियमों का पालन करने का निर्देश दें।

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