हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। वहीं, अब मामले की सुनवाई अगली 7 फरवरी को होगी।
नई दिल्ली। हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। वहीं, अब मामले की सुनवाई अगली 7 फरवरी को होगी।
बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने बहस की शुरुआत की। अब इस मामले की सुनवाई सात फरवरी को होगी।
बता दें कि, बीते 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा था। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज बड़ी राहत मिली है।
वहीं, इसको लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावितों से वार्ता कर उच्चस्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया तो कई संगठनों ने राज्य सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर प्रभावित के हक बेहतर कदम उठाने की मांग की।