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अनिल देशमुख को बड़ा झटका, सीबीआई जांच पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के तरफ से मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के तरफ से मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के उच्च अधिकारी मामले में शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने अनिल देशमुख की मांग को खारिज करते हुए कहा कि आपके ऊपर आरोप किसी दुश्मन ने नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि आपके ऊपर आरोप एक ऐसे शख्स ने लगाया है, जो आपका खास था। इसके साथ ही अदालत ने अनिल देशमुख के साथ ही मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ भी जांच किए जाने की जरूरत बताई।

आरोप गंभीर हैं, गृह मंत्री और पुलिस आयुक्त शामिल हैं। वे एक साथ काम कर रहे हैं जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते, दोनों एक विशेष स्थिति में रहते हैं। क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? आरोप और इसमें शामलि व्यक्तियों को देखते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।

अदालत में सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह एक पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनकी कही बात को सबूत नहीं माना जा सकता। उनके पुलिस अधिकारी होने की वजह से उनके शब्द सबूत नहीं बन जाते।

बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये उगाही कराने का आरोप लगाया था। इसी मामले में पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद ही अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

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