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बॉम्बे HC ने गुलशन कुमार हत्याकांड में राउफ की उम्र कैद बरकरार रखी

मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है। जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

मुंबई: मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है। जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

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बता दें कि आरोपी अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को आईपीसी की धारा 302, 307 और 34 के तहत दोषी पाया गया है। इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दे दी है।

गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी। गुलशन कुमार  का सड़क पर जूस बेचने से लेकर एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था।

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