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Braking -पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रात 2 बजे बुलाया विधानसभा सत्र, मचा हड़कंप

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा का सत्र 7 मार्च को रात 2 बजे बुलाया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है कि ऐसा कैसे हो गया? हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा टाइपिंग की गलती से हुआ है। हालांकि अब राज्य की कैबिनेट तय करेगी कि आगे क्या करना है?

By संतोष सिंह 
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा का सत्र 7 मार्च को रात 2 बजे बुलाया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है कि ऐसा कैसे हो गया? हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा टाइपिंग की गलती से हुआ है। हालांकि अब राज्य की कैबिनेट तय करेगी कि आगे क्या करना है? सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चल रही राज्यपाल की तनातनी के बीच राजभवन की ओर से इस तरह की असामान्य स्वीकृति मिलने पर बंगाल के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।

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बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्यपाल को विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें 7 मार्च (सोमवार) 2 PM की जगह 2 AM टाइप हो गया था। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दोपहर में राज्य के मुख्य सचिव को बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन आला अफसर राज्यपाल से मिलने नहीं पहुंचे। इसी के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है, लेकिन रात 2:00 बजे सत्र शुरू करने का प्रस्ताव उन्हें अस्वाभाविक लग रहा है।

विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी बोले-यह एक टाइप की गलती थी,  इसे सुधार सकते थे राज्यपाल

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि यह एक टाइप की गलती थी। राज्यपाल इसे सुधार सकते थे, लेकिन जब उन्होंने रात 2:00 बजे टाइप की गलती को स्वीकृत किया है तो अब रात में ही विधानसभा का सेशन शुरू होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पहले जो दो नोट भेजे गये थे, उनमें 2 PM लिखा हुआ था, बाद में गलती से 2:00 AM चला गया, राज्यपाल इसे इग्नोर कर सकते थे। अब अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा रात 2:00 बजे शुरू होती है तो देश में यह अपने तरह का अनोखा मामला होगा। राज्यपाल ने भी अपनी ट्वीट में इस तरह की बात लिखी है।

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गुरुवार को राजभवन की ओर से कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए कहा गया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सोमवार यानी 7 मार्च को सुबह 2 बजे (2 AM) राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाया है।

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