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Breaking-पूर्व ACS गृह अवनीश अवस्थी बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपने भरोसेमंद पूर्व आईएएस अफ़सर अवनीश अवस्थी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए अपना सलाहकार नियुक्त किया है। शुक्रवार को पूर्व एसीएस गृह अवनीश अवस्थी (Avnish Awasthi) को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पुनर्नियुक्ति आदेश नियुक्ति विभाग से जारी कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपने भरोसेमंद पूर्व आईएएस अफ़सर अवनीश अवस्थी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए अपना सलाहकार नियुक्त किया है। शुक्रवार को पूर्व एसीएस गृह अवनीश अवस्थी (Avnish Awasthi) को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पुनर्नियुक्ति आदेश नियुक्ति विभाग से जारी कर दिया है। शासन के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के कामों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में अवनीश अवस्थी कार्य करेंगे।

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भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से सेवानिवृत्ति के बाद अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi) के अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के सलाहकार (Chief Advisor to the Chief Minister) ये नियुक्ति की गई है। यूपी काडर के 1987 बैच के (IAS) अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi)  बीते 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके पास अपर मुख्य सचिव गृह, गोपन, पासपोर्ट, धर्मार्थ कार्य के साथ ही यूपीडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दायित्व था। कार्यकाल के अंतिम दौर में उन्होंने कुछ समय के लिए ऊर्जा विभाग की कमान भी संभाली थी।

चूंकि, अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi)  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के भरोसेमंद अधिकारियों में माने जाते रहे, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति के पहले से ही उन्हें सेवा विस्तार मिलने की अटकलें शुरू हो गई थीं।

नियुक्ति  विभाग के तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के अवनीश कुमार अवस्थी की 28 फरवरी, 2023 तक के लिए सलाहकार पद पर तैनात किया गया है। श्री अवस्थी को उक्त अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा। पुनर्याेजन की अवधि में अवनीश कुमार अवस्थी को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्याेजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्याेजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगा।

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श्री अवस्थी को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परंतु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा। उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

श्री अवस्थी को उक्त अवधि में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगी जैसा कि यात्रा भत्ता 16 ए में प्राविधान है, अंतिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे। अवनीश कुमार अवस्थी को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमनय नहीं होगी। उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें- आयोजनेत्तर- 090- सचिवालय- 03-सचिवालय” के अधीन सुसंगत मानक मदों के अधीन डाला जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा- 3- 08/ दस-2022, 16 सितंबर 2022 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

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