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चुनाव आयोग के खिलाफ दर्ज हो हत्या का केस, उसकी लापरवाही से देश में फूटा कोरोना बम : हाईकोर्ट

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की है। बता दें कि बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की है। बता दें कि बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में विफल रहा है। बेंच ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया है। साथ ही आयोग उन्हें रोकने में नाकाम रहा है। अदालत ने कहा कि आयोग के चलते स्थिति इतनी विकराल हुई है । वह राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है।

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा कि संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही इस आज के हालात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से कई आदेश दिए जाने के बाद भी आपकी ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोविड प्रोटकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया है।श् यही नहीं अदालत ने कहा कि यदि आपने कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं। अदालत ने कहा कि आपकी मूर्खता के चलते ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं।

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