नई दिल्ली। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर केंद्र सरकार ने नई गाडइलाइंस जारी की है। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। नए आदेश के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरेाना संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
दरअसल, गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।
राज्यों को रात के कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने की छूट
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे। राज्यों को रात के कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। यह दिशा-निर्देश 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय का ओर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल हैं। हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं।