केंद्र सरकार (Government of India) ने बुधवार को वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) के तहत नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले TDS भुगतान में 25 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस कदम से टैक्सपेयर्स के पास अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की दरों में 25 फीसदी की कमी की जाएगी. यह कमीशन, ब्रोकरेज या अन्य सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा. टीडीएस दरों में कमी आज यानी 13 मई से ही लागू हो गई है और मार्च 2021 तक रहेगी. टीडीएस कटौती से लोगों को 55 हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा. इसी तरह, टीसीएस ( स्रोत पर संग्रह कटौती) पर भी 25 फीसदी कटौती की राहत मिली है.
क्या होता है टीडीएस
टैक्सपेयर्स की सैलरी में से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) कटौती की जाती है. इसके जरिए सरकार पैसे जुटाती है. टीडीएस विभिन्न तरह के इनकम सोर्स पर काटा जाता है. मसलन, सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर टीडीएस काटा जाता है. कोई भी संस्थान (जो टीडीएस के दायरे में आता है) जो भुगतान कर रहा है, वह एक निश्चित रकम टीडीएस के रूप में काटता है.
क्या है टीसीएस
टीसीएस ( स्रोत पर संग्रह कटौती) का शॉर्ट फॉर्म है. भारत में कुछ सामानों पर एक खास वर्ग के खरीदार से टैक्स वसूला जाता है. इसी को टीसीएस टैक्स कहते है. खरीदार से टैक्स कलेक्ट कर सेलर भारत सरकार को सौंप देता है.