नई दिल्ली। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा एलएलएम छात्रा को प्रताड़ित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्पीड़न की शिकार छात्रा और उसके भाई का ट्रांसफर बरेली विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड अन्य कालेज में किया जाए। आदेश में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उक्त कालेज में सीट खाली न हो तो वहां सीटे बढ़ाई जाएं, ताकि छात्रा को एलएलएम कोर्स में और उसके भाई को एलएलबी कोर्स में जगह मिल जाए।
बता दें कि यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने शाहजहांपुर की छात्रा और उसके भाई का स्थानांतरण छात्रावास सुविधा वाले दूसरे कॉलेजों में करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दाखिल याचिका का निस्तारण किया और कहा कि छात्रा तथा उसके माता-पिता को दिल्ली पुलिस के साथ घर जाने की आजादी है।
विदित हो कि स्वामी चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके साथ ही वो लापता हो गई थी। लापता छात्रा राजस्थान से 7 दिन बाद मिली थी वो अपने दोस्त संजय सिंह के साथ थी।