नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले ईडी की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होेने तर्क रखा कि शिवकुमार सिर्फ टैक्स चुकाकर अपनी दागी प्रॉपर्टी को बेदाग नहीं साबित कर सकते।
वहीं डीके शिवकुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का विरोध किया और कहा कि शिवकुमार निर्दोष हैं और ईडी उन्हें जेल में रखने के लिए व्याकुल है।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा था कि अगर पी चिदंबरम जैसे व्यक्ति के बारे में डर है कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं, तो इस देश में किसी भी व्यक्ति के बारे में ये डर हो सकता है।