HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. BJP MLA संजय सिंह का विवादित बयान :  राहुल गांधी को फांसी की सजा होनी चाहिए, देशद्रोही वाला काम उन्होंने किया 

BJP MLA संजय सिंह का विवादित बयान :  राहुल गांधी को फांसी की सजा होनी चाहिए, देशद्रोही वाला काम उन्होंने किया 

लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यता को अयोग्य ठहराए जाने की सूचना दी गई।  इस मद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है तो बीजेपी (BJP) सरकार पलटवार कर रही है।  वहीं, बीजेपी के विधायक संजय सिंह (Sanjay Singh) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर विवादित बयान दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना।   लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यता को अयोग्य ठहराए जाने की सूचना दी गई।  इस मद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है तो बीजेपी (BJP) सरकार पलटवार कर रही है।  वहीं, बीजेपी के विधायक संजय सिंह (Sanjay Singh) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर विवादित बयान दिया है।  उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को फांसी की सजा होनी चाहिए।   देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलना चाहिए।  देशद्रोही वाला काम उन्होंने किया है।

पढ़ें :- क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेज़ी से बढ़ने के कारण हज़ारों किराना स्टोर हो रहे हैं बंद ,छोटे कारोबारियों की सुरक्षा जरूरी : राहुल गांधी

दो साल की सजा बहुत कम: संजय सिंह

संजय सिंह (Sanjay Singh)  ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता भगवान मानती है।  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मोदी को चोर बोले। दो साल की सजा और संसद की सदस्यता जाना तो बहुत छोटी सजा है। वहीं, बता दें कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

अधिसूचना में कहा गया ये

अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।

पढ़ें :- जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर मोदी सरकार को अब कांग्रेस ने किया चैलेंज, सोरोस के प्रत्यर्पण की क्यों नहीं करते कार्रवाई

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...