नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक की खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर उस पर छह महीने के लिये नये कर्ज़ देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि, ’10 जून, 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद, बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया ऋणदेने या पुराने बकाये को नवीकृत नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नया जमा स्वीकार कर सकेगा।’
रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक के ऊपर किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से रोक दिया है। केंद्रीय बैंक कहा, ‘विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।’
RBI ने सहकारी बैंक पर किसी भी तरह की संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या निस्तारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी तरह के सेविंग या करेंट अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक ने कहा है कि ये दिशा-निर्देश 10 जून के बिजनेस बंद होने के समय से अगले छह माह तक प्रभावी रहेंगे और इसकी समीक्षा की जा सकती है।
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किए जाने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। RBI ने कहा है कि बैंक को वित्तीय सेहत में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करते रहने की अनुमति होगी।