नई दिल्ली। बिहार चुनाव के दौरान भाजपा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिए जाने का वादा किया था। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकार हमला बोला था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। वहीं, इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी घोषणापत्र में बिहार के लोगों से मुफ्त कोविड 19 वैक्सीन का वादा करना आदर्श आचाार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
चुनाव आयोग की क्लीनचिट आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका के जवाब में आई है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह की घोषणा करना केंद्र सरकार की शक्तियों का घोर उल्लंघन और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास है। वो भी तब जब वैक्सीन को लेकर किसी नीति पर फैसला नहीं हुआ है।
चुनाव आयोग ने पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की न्याय योजना के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायत के खिलाफ भी यही रुख अपनाया था। इस योजना के तहत 25 करोड़ लोगों के लिए प्रति माह न्यूनतम आय 6,000 रुपये या प्रति वर्ष 72,000 रुपये करने की बात कही गई थी।