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यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना दो मई से, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को दो से शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति दी है। आयोग ने कोर्ट को बताया ​है कि COVID-19 दिशा-निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्रों के संदर्भ में आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को दो से शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति दी है। आयोग ने कोर्ट को बताया ​है कि COVID—19 दिशा—निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्रों के संदर्भ में आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि जिन क्षेत्रों को अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाएगा उन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही मतगणना केंद्रों का दौरा कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि राज्य चुनाव आयोग ने उन लोगों के नामों को अधिसूचित करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है जो संबंधित मतगणना केंद्रों के प्रभारी होंगे और संबंधित केंद्र के लिए जिम्मेदार होंगे।

कोरोना वायरस संकट के दौर में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती 2 मई को होगी। हालांकि, यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई। राज्य में पंचायत चुनावों की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए पूछा, ‘वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?’

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प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड- 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।

मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।

मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।

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मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा। मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा।

मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।

मतगणना हाल / कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

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