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यासीन मलिक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा

आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सजा सुना दी है। यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अलगाववादी नेता था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अलगाववादी नेता था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था।

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वहीं, यासिन मलिक (Yasin Malik) के केस की सुनवाई के चलते वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि, टेरर फंडिंग के मामले में मलिक ने सभी आरोप स्वीकार कर लिए थे, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आरोप भी शामिल हैं।

बता दें कि, एनआईए ने यासीन मलिक (Yasin Malik) के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनते हुए इस मामले में फैसला दोपहर साढ़े तीन बजे तक सुरक्षित रख लिया। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अफसरों को मलिक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने का भी निर्देश दिया था ताकि जुर्माने की राशि निर्धारित की जा सके।

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