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आय से अधिक संपत्ति का मामला: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। आय से अधिक संपति के मामले में कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की चार संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ सकता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Om Prakash Chautala: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। आय से अधिक संपति के मामले में कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की चार संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ सकता है।

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बता दें कि, ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी बीमारी व मामले के पुराने होने के नाते सहानुभूति बरतने का आग्रह किया था। हालांकि, सीबीआई ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लि कैंसर जैसा है। भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी सजा देनी चाहिए जो मिसाल बने।

19 मई को कोर्ट ने फैसले को रखा था सुरक्षित
बता दें कि, कोर्ट ने 19 मई कोइ स मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, पूर्व सीएम चौटाला साल 1993 और साल 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। चौटाला, साल 1989 से साल 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे।

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