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Drugs Case: ड्रग मामले में कोर्ट ने भारती की जमानत रद्द करने की एनसीबी की याचिका खारिज

मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत ने ड्रग मामले में कॉमेडियन भारती सिंह (Comedian Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachia) की जमानत रद्द करने की मांग वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका खारिज कर दी है।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

Drugs Case: मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) अदालत ने ड्रग मामले में कॉमेडियन भारती सिंह (Comedian Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachia) की जमानत रद्द करने की मांग वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका खारिज कर दी है।

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नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के (Psychotropic Substances act) तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने योग्यता की कमी के लिए पिछले सप्ताह याचिका खारिज कर दी, लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हो गया। आपको बता दें, कथित तौर पर उनके घर में 86.5 ग्राम गांजा (भांग) पाए जाने के बाद दंपति को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। बाद में उसी वर्ष दिसंबर में, एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस अदालत से इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की कि अभियोजन पक्ष को कोई सुनवाई नहीं दी गई थी। अदालत ने, हालांकि, पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि युगल ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप किया या उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया।


इसलिए, जमानत रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, न्यायाधीश ने कहा। जांचकर्ताओं के अनुसार, भारती सिंह का नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान सामने आया, जब एनसीबी जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रही थी।

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