पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 5, देश रत्न मार्ग स्थित आवास खाली करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है।
बता दे कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग बंगला का आवंटन किया गया था। जिसके बाद गठबंधन टूटने पर ये आवंटन कैंसिल करते हुए वो बंगला मौजूदा उप मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया गया। मामले पर न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी। जिसके बाद एकलपीठ के फैसले को अपील दायर कर चुनौती दी गई।
इसी बीच हाईकोर्ट ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित करने के सरकार के निर्णय का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। इस मसले पर 8 जनवरी को अदालत सुनवाई करेगी।