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PAN-Aadhaar को लिंक करने की बढ़ी आखरी तारीख, ऐसे कर सकतें हैं ऑनलाइन लिंक

केंद्र सरकार (Central Government) ने आधार कार्ड (Aadhar card) को पैन कार्ड से लिंक (link with pan card) करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। दरअसल, पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, अब इसे आगे बढ़ाते हुए 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने आधार कार्ड (Aadhar card) को पैन कार्ड से लिंक (link with pan card) करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। दरअसल, पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, अब इसे आगे बढ़ाते हुए 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।

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वहीं अगर आपने 31 मार्च 2022 तक आपने पैन (PAN) और आधार (Aadhar Card) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन (PAN) इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि आयकर कानून (Income Tax), 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा गया है। इसी नए सेक्शन के अनुसार जुर्माने का प्रावधान आ चुका है। आपको बता दें कि सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिये यह प्रावधान किया है।

आप खुद ऐसे कर सकतें हैं ऑनलाइन लिंक

आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। अब इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो वर्ग पर निशान लगाएं। अब आप दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें। इसके बाद लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। अब आपका पैन आधार से लिंक (pan aadhar link) हो जाएगा।

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