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रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश

श में कोरोना का संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच रेलवे ने कोरोना प्रोटोकाल के पालन के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रेल बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में कोरोना का संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच रेलवे ने कोरोना प्रोटोकाल के पालन के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रेल बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा।

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रेलवे बोर्ड का ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा और अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।

रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है।

रेलवे ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है।

 

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