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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार

हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी। वहीं, कोर्ट के आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी। वहीं, कोर्ट के आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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बता दें कि, ये मामला 1997 में हरियाणा के सिरसा के सदर डबवाली में दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। मौजूदा मामला सीबीआई ने 2006 में दर्ज किया था। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने 2010 में चार्जशीट को दाखिल की थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे।

चौटाला का बयान चार्जशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका। बता दें कि, प्रताप सिंह की शिकायर पर 1997 में थाना सदर डबवाली में आय से अधिक संपत्ति का मामल दर्ज किया गया था।

 

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