नई दिल्ली। डिजिटल इंडिया और कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल वॉलेट के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों को पूरा करने के लिए फोन पे, पेटीएम और अमेजन पे समेत अन्य सभी वॉलेट्स को 29 फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया है। तब तक इन वॉलेट्स को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को कोई असुविधा नहीं होगी।
बता दें, इससे पहले सरकार ने पूर्ण केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया था। लेकिन आरबीआई ने 30 अगस्त को इसकी समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ा दी है और चेतावनी दी है कि इससे आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
वहीं, RBI ने सभी पीपीआई जारी करने या मोबाइल वॉलेट प्रदाताओं से कहा, “यह सलाह दी जाती है कि केवाईसी अनुपालन पीपीआई के लिए न्यूनतम विवरण पीपीआई (प्री-पेड भुगतान उपकरण) के रूपांतरण की समयसीमा 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। यह भी ध्यान दिलाया जा रहा है कि इस उद्देश्य के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।”
साथ ही उद्योग निकाय पेमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताई है कि सरकार कोई तरीका निकालेगी, जिससे मोबाइल यूजर्स को फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन नहीं करना पड़े।