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Google भारत के नए आईटी कानून का पूरी तरह पालन करेगा : सुंदर पिचाई

भारत के नए वेब नियमों को लेकर Google ने अपना रूख साफ कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गुरुवार को कहा कि कंपनी बुधवार से लागू हुए भारत के संशोधित आईटी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिचाई ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाहिर तौर पर अभी शुरुआती दिन हैं।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। भारत के नए वेब नियमों को लेकर Google ने अपना रूख साफ कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गुरुवार को कहा कि कंपनी बुधवार से लागू हुए भारत के संशोधित आईटी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिचाई ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाहिर तौर पर अभी शुरुआती दिन हैं। हमारी लोकल टीमें बहुत बिजी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं और हम उसी ढांचे के साथ संपर्क करेंगे।

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एशिया प्रशांत क्षेत्र के चुनिंदा पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पिचाई ने यह भी बताया कि हम सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने। सूचना के महत्व को शामिल करते हैं और समझाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक देशों में विधायी प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कानूनों की अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस हद तक यूजर्स के बारे में जानकारी के लिए हम अनुपालन करते हैं और हम इसे अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में शामिल करेंगे। यह एक ढांचा है जिसके साथ हम इसे दुनिया भर में संचालित करेंगे।

बता दें कि भारत ने बुधवार को इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों को एक मैसेज भेजकर सरकार को अपडेट करने को कहा कि क्या उन्होंने नियमों का पालन किया है? नए नियमों के तहत भारत में 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति होना जरूरी है, जिनकी डिटेल के साथ-साथ पता उनकी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। यूजर्स की पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में स्वैच्छिक सत्यापन के प्रावधान के साथ-साथ नियमों में प्रवर्तक का पता लगाने की क्षमता भी अनिवार्य है।

नए आईटी नियमों के बाद गूगल ने अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है, लेकिन अभी कई कंपनियां है जो इसको लेकर अपना रूख साफ नहीं कर पा रही है, जिनमें से एक व्हाट्सएप भी हैं। मंगलवार को व्हाट्सएप ने नए नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया है कि नए नियम यूजर्स के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

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