नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल 32वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में हुई, जिसमें तमाम महत्वपर्ण फैसले लिए गए। अब 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी में शामिल नहीं होंगे। वहीं जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है। ये योजना आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।
बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है। वहीं उन्होने कहा कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों साल मे एक बार रिटर्न दाखिल करना होगा। जबकि टैक्स भुगतान तिमाही होगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर एक प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति दी है। बैठक के बाद कहा बताया गया कि छूट के लिए सालाना कारोबार सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा 20 लाख रुपये की गयी।