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हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ SC में आज सुनवाई, कांग्रेसी नेता ने डाली दी थी अर्जी

हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय के बुधवार को यानी आज सुनवाई करेगा।

By प्रिन्स राज 
Updated Date

नई दिल्ली। हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय के बुधवार को यानी आज सुनवाई करेगा। याचिका, पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दायर की है।

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उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा ”स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। सोमवार को सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सिब्बल ने कहा था, ”मैंने, (पिछले साल) 17 और 19 दिसंबर को धर्म संसद में जो कुछ हुआ था, उसे लेकर यह जनहित याचिका दायर की थी।। हम मुश्किल समय में रह रहे है, जब देश में नारा सत्यमेव जयते(Satya Mev Jayte) से बदल कर शस्त्रमेव जयते हो गया है।” उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। पीठ ने कहा था कि वह इस मामले में सुनवाई करेगी ।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर एक समुदाय के नरसंहार का आह्वान किया गया था। उत्तराखंड पुलिस ने 23 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत संत धरमदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, यति नरसिम्हानंद और सागर सिंधु महाराज सहित कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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