नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 4 से 15 नवंबर तक ऑड-इवन स्कीम लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार के इस स्कीम को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं डाली गईं थीं। शुक्रवार को इन याचिकाओं को सुनने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि, आप अपनी बात लेकर दिल्ली सरकार के पास जाइए। वह जो उचित होगा कदम उठाएंगे। इसके साथ ही कहा कि, अगर वह आपकी बात नहीं सुनते या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम दोबार सुनवाई करेंगे।
अदालत ने दिल्ली सरकार को इन याचिकाओं पर 5 नवंबर से पहले गौर करने को कहा है। गौरतलब है कि, इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएं सम-विषम को लागू होने से रोकने के लिए डाली गई थीं। वहीं कुछ याचिकाएं सीएनजी कारों को इस नियम से छूट न दिए जाने के खिलाफ थी।