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आप आधार कार्ड के विवरण को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं यूआईडीएआई क्या कहता है

यूआईडीएआई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्डधारक अब आधार कार्ड में अपना नाम केवल दो बार अपडेट कर सकता है।

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

कई बार हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण हम ऑफिस या बैंक से जुड़े कामों में फंस जाते हैं. हालांकि, कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड में कितनी बार बदलाव कर सकता है, इसकी एक सीमा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आपको अपना नाम, पता और जन्म तिथि बदलने के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। यहां उन सभी चीजों पर एक नजर है जो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है।

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आप अपने आधार कार्ड पर कितनी बार अपना नाम बदल सकते हैं?

यूआईडीएआई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्डधारक अब आधार कार्ड में अपना नाम केवल दो बार अपडेट कर सकता है।

आप आधार कार्ड पर अपनी जन्मतिथि कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?

आधार कार्ड पर केवल एक बार ही जन्मतिथि को अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा, जन्मतिथि में परिवर्तन की अनुमति आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म तिथि के तीन वर्ष के प्लस या माइनस की अधिकतम सीमा तक होगी।

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आधार वेबसाइट कहती है, यदि निवासी जन्म तिथि का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करता है, तो जन्म तिथि को सत्यापित माना जाता है। जब निवासी बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के जन्मतिथि घोषित करता है, तो जन्म तिथि को घोषित माना जाता है।

आधार कार्ड पर आप कितनी बार अपना लिंग बदल सकते हैं?

यूआईडीएआई के अनुसार, लिंग विवरण केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।

क्या होगा यदि आप सीमा से परे परिवर्तन करना चाहते हैं?

यदि आप आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि, या लिंग को आधिकारिक रूप से अनुमत संख्या से अधिक अपडेट करना चाहते हैं, तो यह एक वैकल्पिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए आपको यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है।

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आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

1. नाम बदलने के लिए, आपको पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

2. पता अपडेट करने के मामले में, पते का प्रमाण दस्तावेज (पीओए) दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, पानी बिल की आवश्यकता होगी।

3. लिंग परिवर्तन के मामले में किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

4. यदि कोई उपयोगकर्ता जन्म तिथि बदलना चाहता है, तो वे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी विश्वविद्यालय का पैन कार्ड मार्कशीट अधिकारियों को जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, आधार कार्ड के विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास एक फोन नंबर लिंक होना चाहिए।

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