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बिना सहमति लड़की की स्कर्ट से नीचे का फोटो या वीडियो बनाया तो होगी जेल

हांगकांग (Hong Kong) में अब अगर किसी ने बिना परमिशन के महिलाओं के स्कर्ट से नीचे की तस्वीर क्लिक की गई या उसे शेयर किया तो उसे जेल जाना होगा। बीते गुरुवार को हांगकांग (Hong Kong) ने एक कानून पास कर अपस्कर्टिंग (Combat Voyeurism) यानी बिना सहमति के महिलाओं के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शेयर करने को अपराध बना दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। हांगकांग (Hong Kong) में अब अगर किसी ने बिना परमिशन के महिलाओं के स्कर्ट से नीचे की तस्वीर क्लिक की गई या उसे शेयर किया तो उसे जेल जाना होगा। बीते गुरुवार को हांगकांग (Hong Kong) ने एक कानून पास कर अपस्कर्टिंग (Combat Voyeurism) यानी बिना सहमति के महिलाओं के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शेयर करने को अपराध बना दिया है।

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नए नियमों में वॉयरिजम (Voirism)  यानी छिपकर किसी की अंतरंग पलों को देखना या रिकॉर्ड करना, ऐसी गतिविधि से मिली तस्वीरों या वीडियो शेयर करना और यौनेच्छा से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें या वीडियो लेना शामिल है। ऐसा करने पर 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों और वीडियो बहुतायत में शेयर किए जाते हैं जो बाजारों में, दुकानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गुप चुप तरीके से बनाई जाती हैं।

हांगकांग की लैजिसलेटिव काउंसिल (Legislative Council) ने नए कानून के जरिए इस तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। नए कानून में चार गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में डाला गया है, जिसके बाद वॉयरिजम (Voirism) में कुल अपराधों की संख्या छह हो गई है।

कानून में सिर्फ सार्वजनिक ही नहीं, निजी स्थानों पर भी इस तरह की तस्वीरें लेने या रिकॉर्डिंग बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तस्वीरें लेने वाले और शेयर करने वाले दोनों को ही अपराधी माना जाएगा।

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