
नई दिल्ली। 17 साल से ज्यादा पुराने मामले में मशहूर टेलीविज़न शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट रहे सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में 20 दिसंबर को सजा पर बहस होनी है। सुहैब को पहले पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
Indias Most Wanted Host Suhaib Ilyasi Convicted For Wife Anjus Murder :
11 जनवरी, 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू इलियासी की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हुई थी। अंजू के शरीर पर कैंची से वार किए जाने के जख्म थे। पुलिस ने पहले अंजू की मौत को खुदकुशी समझा, लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को खुदकुशी के लिए मजबूर किया था। इलियासी को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
साल 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजू की मां की पिटीशन पर ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इसे हत्या के मामले के तौर पर भी देखे। इस मामले की जांच में पाया गया कि सुहैब और अंजू के बीच दहेज को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। पत्नी की हत्या के बाद सुहैब ने अंजू की फ्रैंड को फोन करके बताया था कि उसने सुसाइड कर ली है। बाद में अंजू के परिवारवालों ने सुहैब पर ही दहेज के लिए प्रताड़ीत करने और हत्या करने का आरोप लगाया था।
दोनों ने की थी लव मैरिज-
सुहेब इलियासी व अंजू साल 1989 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साथ पढ़ रहे थे। तभी दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। आईआईटी कानपुर में अधिकारी अंजू के पिता इन दोनों के प्रेम संबंधों के खिलाफ थे। इसके बावजूद सुहेब व अंजू ने वर्ष 1993 में लंदन में विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रेम विवाह किया था।