नई दिल्ली। आईएनएक्स मनी लॉन्डिंग केस में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। 107 दिन बाद चिदंबरम जेल से बाहर आएंगे। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है।
चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है। बता दें कि, चिदंबरम पिछले 107 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे।
जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।
दिल्ली HC ने रद्द की थी जमानत याचिका
बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े ईडी के मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है।