लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनपर धारा 149 लगाई गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कल्याण सिंह को समन जारी किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा था। विशेष जज एसके यादव ने सीबीआई की लंबित याचिका पर बार एसोसिएशन की उस सूचना का संज्ञान लेते हुए कल्याण को समन भेज दिया कि उनका राज्यपाल का कार्यकाल सितंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो गया है।
आपको बता दें कि कल्याण सिंह के अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य के खिलाफ छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने की साजिश रचने का मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि क्या भाजपा नेता कल्याण सिंह अभी भी संवैधानिक पद पर हैं।
जांच एजेंसी ने यह दावा करते हुए कि अभी उन्हें संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोर्ट से दो बार समय मांगा। बार एसोसिएशन द्वारा जरूरी जानकारी देने के बाद कोर्ट ने समन जारी कर दिए। सीबीआई ने याचिका दायर की थी कि सिंह पर 1993 में आरोप लगाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारों के कारण उन पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, सीबीआई को छूट दी थी कि कल्याण सिंह के पद छोड़ते ही वह उन्हें समन जारी करे।