लखनऊ। हिंदु समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में जेल में बंद दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गयी है। जेल में बंद दोनों आरोपियों युसूफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर और सैयद आसिम अली पुत्र हातिम अली निवासी नागपुर को नोटिस दे दिया गया है।
गौरतलब है कि, नाका के खुर्शीदबाग क्षेत्र में कमलेश तिवारी का कार्यालय था, जहां पर 18 अक्टूबर 2019 को उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी थी। हत्यारों ने चाकू और असलहे का प्रयोग किए थे। हालांकि शूटरों द्वारा चलाई गयी गोली कमलेश तिवारी को नहीं लगी थी।
इसके बाद उनका गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या, सबूत छिपाने व जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मूलरूप से सीतापुर के महमूदाबाद कस्बा निवासी कमलेश तिवारी खुर्शीदबाग में परिवार संग रहते थे। 18 अक्तूबर 2019 को दोपहर में दो युवक उनसे मिलने आए थे। इसके बाद घर के अंदर ही तिवारी की हत्या कर दी थी।