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Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को सीजेएम कोर्ट ने की खारिज

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका को सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने खारिज कर दिया है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका को सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने खारिज कर दिया है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।

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सूत्रों की माने तो आशीष (Ashish Mishra)  के वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। ​बता दें कि, आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा के मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आशीष तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं।

आज उनके रिमांड का दूसरा दिन है। गौरतलब है कि तीन अक्‍टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में चार किसान, स्‍थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्‍य आरोपी है।

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