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Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट का UP सरकार से सवाल, पूछा-हजारों की भीड़ में केवल 23 चश्मदीद गवाह ही मिले?

Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मंगलवार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने घटना के गवाहों की सुरक्षा के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा।

By शिव मौर्या 
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Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मंगलवार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने घटना के गवाहों की सुरक्षा के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा।

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वहीं, इस मामले की सुनवाई अब आठ नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान उन्होंनें कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि रैली के दौरान सैकड़ों की सख्या में किसान थे और ​गवाह सिर्फ 23 चश्मदीद बने? फिर साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी भी किया। वीडियो सबूत भी मिले हैं। जांच जारी है। हरीश साल्वे ने कहा कि यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में गवाहों के दर्ज बयान दे सकती है।

सीजेआई ने कहा कि अगर आपके पास 23 चश्मदीद गवाह हैं तो हरेक पहलू और संभावना को तलाशिए और कदम बढ़ाइए। सीजेआई ने कहा कि घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी जिसमें कि सभी स्थानीय लोग थे और यहां तक कि घटना के बाद भी अधिकांश लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर, इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

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