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Lakhimpur Kheri Violence : योगी सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने माना, अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को

Lakhimpur Kheri Violence : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी है। बता दें कि योगी सरकार (Yogi government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस अपील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि वह इस मामले पर 15 नवंबर को सुनवाई करेगी।

By संतोष सिंह 
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Lakhimpur Kheri Violence : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी है। बता दें कि योगी सरकार (Yogi government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस अपील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि वह इस मामले पर 15 नवंबर को सुनवाई करेगी।

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कोर्ट में जानें क्या हुआ घटनाक्रम?

लखीमपुर-खीरी हिंसा  मामले (Lakhimpur Kheri Violence) पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टि हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमने 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नही हैं। सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी।

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