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Liquor Price Hike : 1 अप्रैल से यूपी में महंगी होगी शराब व बीयर, जानें कितने बढ़ेंगे दाम?

Liquor Price Hike : यूपी में नई आबकारी नीति (New Excise Policy in UP) के तहत 1 अप्रैल से शराब व बीयर के दामों में बढ़ोत्तरी होने वाली है। नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) की शुरूआत होने के साथ ही प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब के साथ-साथ बीयर के दाम भी बढ़ने वाले हैं।

By संतोष सिंह 
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Liquor Price Hike : यूपी में नई आबकारी नीति (New Excise Policy in UP) के तहत 1 अप्रैल से शराब व बीयर के दामों में बढ़ोत्तरी होने वाली है। नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) की शुरूआत होने के साथ ही प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब के साथ-साथ बीयर के दाम भी बढ़ने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश कैबिनेट ने 29 जनवरी को आबकारी नीति (Excise Policy) वर्ष 2023-2024 को मंजूरी दी थी। जिसमें लाइसेंस फीस (License Fee) में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी।

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1 अप्रैल से देशी शराब के क्वाटर पर लगभग पांच रुपये व अंग्रेजी शराब के पापुलर ब्रांड के क्वाटर पर करीब दस रुपये की दर से शराब मूल्यों में वृद्धि होगी। बीयर के दाम एक केन पर पांच से सात रुपये तक बढ़ेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में देशी शराब में न्यूनतम गारंटी कोटा (MGQ) पर दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शराब विक्रेताओं को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार देशी व अंग्रेजी शराब तथा बीयर की दस प्रतिशत अधिक बिक्री करनी होगी।

45 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य

नये वित्तीय वर्ष (New Financial Year)में आबकारी विभाग (Excise Department) ने 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के अनुसार वर्ष 2022-23 के व्यवस्थित वार्षिक एमजीक्यू (MGQ)  पर दस प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एमजीक्यू (MGQ)  निर्धारित किया जाएगा। ग्रेन आधारित देशी शराब के दाम में भी बढ़ोतरी होगी।

विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप की लाइसेंसी फीस में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही माडल शाप पर मदिरा पान का शुल्क दो लाख रुपये से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

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गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क व प्रतिभूति में वृद्धि की गई है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण व नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ व गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा इसकी परिधि से पांच किलोमीटर तक नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बार लाइसेंस के लिए एक विशेष श्रेणी बनाते हुए इनकी फीस में वृद्धि की गई है। इससे अन्य शहरों की तुलना में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ व गाजियाबाद में होटल, रेस्टोरेंट व क्लब में शराब व बीयर महंगी होगी।

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