लखनऊ। लॉकडाउन 4.0 के लिए सभी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन पहले से काफी बदला होगा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी। हालांकि इस दौरान भी हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी।
गौरतालब है कि अभी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिल गई है। अधिकतर दुकानें खुल गई हैं और बिजनेस भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। वहीं, लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है। सरकार की तरफ से जो तैयारी है, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाको के अलावा को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है।
साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है और बाजार व दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग पर मनाही होगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है। रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं। जो बंद है, उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं।