मेरठ। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने मंगलवार को निषेधाज्ञा कानून के उल्लंघन के एक मुकदमे में विशेष न्यायधीश पंकज मिश्रा की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। जज ने सांसद को कस्टडी में लेने का आदेश दिया। हालांकि बाद में उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
बता दें कि यह घटना एक फरवरी 2012 की मेरठ के नौचंदी थाने की है। तत्कालीन एसओ अल्का सिंह राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, सोमेन्द्र तोमर सहित अन्य नेता सभा कर रहे थे। प्रशासन ने सभा करने की अनुमति नहीं दी थी। यह लोग निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद नारेबाजी कर रहे थे।
पुलिस ने कानून और आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। एक अन्य मामला मेरठ रेलवे स्टेशन का है। आरोप है कि सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ ट्रेन रोक कर रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी।