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डोमिनिका हाईकोर्ट से मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को 'फ्लाइट रिस्क' माना है और यही वजह है कि मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को ‘फ्लाइट रिस्क’ माना है और यही वजह है कि मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है।

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शनिवार को चोकसी के वकील ने तर्क दिया था कि कैरिकॉम नागरिक के तौर पर वह जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वकीलों ने ये भी तर्क दिया कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए।

वकीलों ने इसके साथ ही कहा कि जमानत राशि लेकर मेहुल को जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि राज्य बेल का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है। राज्य ने जमानत ना देने की गुहार लगाई है।

लेनोक्स लॉरेंस राज्य के वकील हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने स्वास्थ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है। वकील ने कहा कि मेहुल चोकसी को स्वास्थ्य मदद भी दी जा रही है। हालांकि डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है।

 

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