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नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही है। दो गज दूरी मास्क जरूरी के बाद अब लॉक डाउन के जरिए कोरोना संक्रमण की गति को रोकने कदम उठाया जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही है। दोगज दूरी मास्क जरूरी के बाद अब लॉक डाउन के जरिए कोरोना संक्रमण की गति को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नोएडा के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को भी बंद कर दिया गया है।नोएडा डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नाईट कर्फ्यू का पालन पूरे जिले में किया जाएगा।

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इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी, इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगा। नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी नहीं रोका जाएगा।इसके साथ ही सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। स्कूल-कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा। यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी।

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