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गोरखपुर जिले में भी 11 से 18 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, ये होगी पाबंदी

गोरखपुर के डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए रविवार को जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 11 अप्रैल रविवार से 18 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गोरखपुर। गोरखपुर के डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए रविवार को जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 11 अप्रैल रविवार से 18 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान पुलिस जगह-जगह बैरिकेडिंग कर प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराएगी। इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

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डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने का कहना है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारी वैध आईकार्ड दिखाकर प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर सकेंगे। सभी निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ को भी इससे छूट मिलेगी। उन्हें भी वैध आई कार्ड प्रदान किया जाएगा।

शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान या हाल, कमरे या खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी या एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करना होगा।

इनको मिलेगी छूट

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को वैध आई कार्ड दिखाने पर सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, होमगार्ड, वेतन कोषागार, बिजली, आपातकालीन सेवाएं, एनआइसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वैध आई कार्ड दिखाने पर सभी निजी चिकित्सा कर्मी, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कर्मचारी वैध आई कार्ड के साथ.गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए।

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हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति एवं ई पास की जरूरत नहीं होगी। डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण,एटीएम,दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटीईएस सक्षम सेवाएंं, ई कामर्स के माध्यम से खाद्य, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण का वितरण।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा एवं भंडारण आउटलेटबिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां संबंधी सेवाएं,निजी सुरक्षा सेवाएं,आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, ऐसी इकाइयां एवं सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की जरूरत है। उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन, टैक्सी, आटो चालक को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करने पर ही संचालन की अनुमति होगी।

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